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अर्मेनियाई नरसंहार

तेहसीर कानून

शनिवार, 29 मई 1915
इस्तांबुल, तुर्की (तत्कालीन ओटोमन साम्राज्य)

29 मई 1915 को, कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस (CUP) सेंट्रल कमेटी ने निर्वासन का अस्थायी कानून ("तेहसीर कानून") पारित किया, जिसने ओटोमन सरकार और सेना को किसी को भी निर्वासित करने का अधिकार दिया जिसे वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा "महसूस" करती थी।

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