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अर्मेनियाई नरसंहार

अस्थायी जब्ती और अधिग्रहण कानून

सोमवार, 13 सित॰ 1915
तुर्की (तत्कालीन ओटोमन साम्राज्य)

तेहसीर कानून ने निर्वासितों की संपत्ति के संबंध में कुछ उपाय किए, और 13 सितंबर 1915 को, ओटोमन संसद ने "अस्थायी जब्ती और अधिग्रहण कानून" पारित किया, जिसमें कहा गया कि अर्मेनियाई लोगों की जमीन, पशुधन और घरों सहित सभी संपत्ति अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

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