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एडवर्ड VIII

ज्ञापन का सारांश

बुधवार, 14 अप्रैल 1937
लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम

14 अप्रैल 1937 को, अटॉर्नी जनरल सर डोनाल्ड समरवेल ने गृह सचिव सर जॉन साइमन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लॉर्ड एडवोकेट टी. एम. कूपर, संसदीय वकील सर ग्रानविले राम और स्वयं उनके विचारों का सारांश दिया गया था: हमारा मानना है कि अपने त्यागपत्र के बाद ड्यूक ऑफ विंडसर 'रॉयल हाइनेस' (शाही उच्चता) के रूप में संबोधित किए जाने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, यदि राजा ने यह निर्णय लिया होता कि उत्तराधिकार की सीधी रेखा से उनका निष्कासन उन्हें मौजूदा लेटर्स पेटेंट द्वारा प्रदत्त इस उपाधि के अधिकार से वंचित करता है, तो इस पर कोई उचित आपत्ति नहीं की जा सकती थी। हालाँकि, इस प्रश्न पर इस तथ्य के आधार पर विचार किया जाना चाहिए कि, उन कारणों से जो आसानी से समझ में आते हैं, वे महामहिम की स्पष्ट स्वीकृति के साथ इस उपाधि का आनंद लेते हैं और उन्हें औपचारिक अवसर पर और औपचारिक दस्तावेजों में 'रॉयल हाइनेस' के रूप में संदर्भित किया गया है। मिसाल के आलोक में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक 'रॉयल हाइनेस' की पत्नी भी उसी उपाधि का आनंद लेती है, जब तक कि उसे इससे वंचित करने के लिए कोई उचित स्पष्ट कदम न उठाया जाए। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पत्नी किसी भी कानूनी आधार पर इस अधिकार का दावा नहीं कर सकती थी। हमारी राय में, इस शैली या उपाधि का उपयोग करने का अधिकार महामहिम के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है और उनके पास इसे लेटर्स पेटेंट द्वारा सामान्य रूप से या विशेष परिस्थितियों में विनियमित करने की शक्ति है।

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