By Codenteam
14 जुलाई 1933 को, वंशानुगत रूप से बीमार संतानों की रोकथाम के लिए कानून (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses), जिसे नसबंदी कानून कहा जाता है, पारित किया गया।
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