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होलोकॉस्ट

नूर्नबर्ग कानून

रविवार, 15 सित॰ 1935
बर्लिन, जर्मनी

15 सितंबर 1935 को, राइखस्टैग ने राइख नागरिकता कानून और जर्मन रक्त और जर्मन सम्मान की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया, जिन्हें नूर्नबर्ग कानून के रूप में जाना जाता है। पहले कानून ने कहा कि केवल "जर्मन या संबंधित रक्त" वाले लोग ही नागरिक हो सकते हैं। तीन या अधिक यहूदी दादा-दादी वाले किसी भी व्यक्ति को यहूदी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। दूसरा कानून कहता है: "यहूदियों और जर्मन या संबंधित रक्त के राज्य के विषयों के बीच विवाह निषिद्ध हैं।" उनके बीच यौन संबंधों को भी अपराधी बना दिया गया; यहूदियों को अपने घरों में 45 वर्ष से कम उम्र की जर्मन महिलाओं को काम पर रखने की अनुमति नहीं थी।

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