नूर्नबर्ग कानून
समय: रविवार, 15 सित॰ 1935
स्थान: बर्लिन, जर्मनी
विवरण: 15 सितंबर 1935 को, राइखस्टैग ने राइख नागरिकता कानून और जर्मन रक्त और जर्मन सम्मान की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया, जिन्हें नूर्नबर्ग कानून के रूप में जाना जाता है। पहले कानून ने कहा कि केवल "जर्मन या संबंधित रक्त" वाले लोग ही नागरिक हो सकते हैं। तीन या अधिक यहूदी दादा-दादी वाले किसी भी व्यक्ति को यहूदी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। दूसरा कानून कहता है: "यहूदियों और जर्मन या संबंधित रक्त के राज्य के विषयों के बीच विवाह निषिद्ध हैं।" उनके बीच यौन संबंधों को भी अपराधी बना दिया गया; यहूदियों को अपने घरों में 45 वर्ष से कम उम्र की जर्मन महिलाओं को काम पर रखने की अनुमति नहीं थी।
इसमें त्रुटियाँ हो सकती हैं।
सर्वोत्तम-प्रयास क्रम। कुछ घटनाएं क्रम से बाहर दिख सकती हैं क्योंकि कई केवल वर्ष के अनुसार ज्ञात हैं, लेकिन वे आमतौर पर उसी अवधि के आसपास होती हैं।
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आज - 15 September
























































15 September 1935




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